बिजनेस के लिए GST रजिस्ट्रेशन कितना जरुरी? क्या होती है फीस, जानें रजिस्टर..
नितिन शर्मा ने बताया कि जीएसटी ने पहले के तमाम टैक्स की जगह ली है. पहले अलग-अलग प्रकार के टैक्स लगते थे, जिन्हें जीएसटी में समेट दिया गया है. अगर आपका सालाना टर्नओवर 40 लाख, कुछ स्थिति में 20 लाख से अधिक है तो आप जीएसटी की नजर में टैक्सपेयर हैं.
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